शादियों के दौरान मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी हथियार ले जाने पर रोक जारी

पटियाला, 7 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमा के भीतर सभी मैरिज पैलेसों, होटलों, सामुदायिक हॉलों और अन्य स्थानों पर जहां विवाह कार्यक्रम/पार्टियां आयोजित की जाती हैं, को गिरफ्तार करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

पटियाला, 7 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमा के भीतर सभी मैरिज पैलेसों, होटलों, सामुदायिक हॉलों और अन्य स्थानों पर जहां विवाह कार्यक्रम/पार्टियां आयोजित की जाती हैं, को गिरफ्तार करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, (कार्यक्रम के अवसर पर किसी भी लाइसेंसधारी व्यक्ति को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु हथियार अंदर ले जाने एवं हवाई फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किये गये हैं)।
ये आदेश जिले में 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे। जिला पटियाला में स्थित सभी मैरिज पैलेसों, होटलों, सामुदायिक भवनों के मालिक/प्रबंधक/प्रशासक इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।