नशीले पदार्थों को अलग-अलग फ्लेवर में बेचने पर रोक

पटियाला, 7 दिसंबर- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमा के भीतर (गुटका, पान मसाला और अन्य खाद्य और पेय पदार्थ, जिनमें तंबाकू और निकोटीन या नशीले पदार्थ) विभिन्न खाद्य पदार्थों में या किसी अन्य तरीके से इन नशीले पदार्थों को अलग-अलग स्वादों आदि में मिलाकर किसी हुक्का बार होटल/रेस्तरां आदि में आगंतुकों को बेचने/परोसने और ऐसे हुक्का बार संचालित करने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया जा चुका है।

पटियाला, 7 दिसंबर- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमा के भीतर (गुटका, पान मसाला और अन्य खाद्य और पेय पदार्थ, जिनमें तंबाकू और निकोटीन या नशीले पदार्थ) विभिन्न खाद्य पदार्थों में या किसी अन्य तरीके से इन नशीले पदार्थों को अलग-अलग स्वादों आदि में मिलाकर किसी हुक्का बार होटल/रेस्तरां आदि में आगंतुकों को बेचने/परोसने और ऐसे हुक्का बार संचालित करने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया जा चुका है। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे.