
लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर का मिलान 30 को किया जाएगा: एडीसी
पटियाला, 26 जून - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 में पटियाला निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के चुनाव व्यय रजिस्टर का विलय 30 जून को किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासनिक परिसर में उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (जे) मैडम कंचन ने सभी उम्मीदवारों से 30 जून को अपने चुनाव खर्चों का मिलान चुनाव खर्च निगरानी टीमों के साथ करने को कहा।
पटियाला, 26 जून - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 में पटियाला निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के चुनाव व्यय रजिस्टर का विलय 30 जून को किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासनिक परिसर में उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (जे) मैडम कंचन ने सभी उम्मीदवारों से 30 जून को अपने चुनाव खर्चों का मिलान चुनाव खर्च निगरानी टीमों के साथ करने को कहा। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे. बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के एक माह के अंदर अपने चुनाव खर्च का मिलान करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग आगामी चुनाव में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है.
इस अवसर पर चुनाव तहसीलदार विजय कुमार चौधरी ने उपस्थित लोगों को चुनाव खर्च को खाते में दर्ज करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया. उन्होंने कहा कि इससे पहले तीन बार 20, 25 और 30 मई को खर्चों का मिलान किया जा चुका है और आखिरी बार 30 जून को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को खर्च से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह 30 जून को समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है. बैठक में प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
