
खतरनाक स्टंट करने पर रोक का आदेश
पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट आयोजित करने पर निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है.
पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट आयोजित करने पर निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है.
ये आदेश 3 अगस्त तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह एवं न्याय विभाग से प्राप्त पत्र के तहत राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं, जिनमें ट्रैक्टर व संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान एक युवक की मौत हो गयी है। इसलिए ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
