अनाधिकृत स्थानों पर मृत पशुओं को फेंकने पर रोक का आदेश जारी

पटियाला, 8 मई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायतों/पंचायतों द्वारा निर्दिष्ट स्थान को छोड़कर, जिला पटियाला की सीमा के भीतर हाड़ा रोड़ी के लिए सरकारी स्थानों पर मृत मवेशियों/जानवरों को डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं और यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि मृत मवेशियों को सरकार द्वारा निर्धारित स्थान (हाड़ा रोड़ी) पर ही डाला जाए। ये आदेश 8 जुलाई 2024 तक लागू रहेंगे.

पटियाला, 8 मई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायतों/पंचायतों द्वारा निर्दिष्ट स्थान को छोड़कर, जिला पटियाला की सीमा के भीतर हाड़ा रोड़ी के लिए सरकारी स्थानों पर मृत मवेशियों/जानवरों को डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं और यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि मृत मवेशियों को सरकार द्वारा निर्धारित स्थान (हाड़ा रोड़ी) पर ही डाला जाए। ये आदेश 8 जुलाई 2024 तक लागू रहेंगे.
आदेश में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि कई लोग अपने पालतू जानवरों/जानवरों की मृत्यु के बाद मृत पशुओं/जानवरों को सरकार द्वारा निर्धारित स्थान (हाड़ा रोड़ी) पर फेंकने के बजाय अनाधिकृत (सार्वजनिक आवासीय) स्थान पर फेंक देते हैं।  ऐसा करने से उस स्थान के आसपास बदबू और गंदगी फैलती है और बीमारी फैलने का भी डर रहता है। अतः आम जनता की जनहानि एवं आर्थिक असुविधा को देखते हुए सख्त एवं आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।