मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करना

मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु चंडीगढ़ के होटल और बार देंगे छूट। मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वोट डालने के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आवाज़ सुनी जाए, आबकारी और कराधान विभाग ने खुदरा दुकानों, भोजनालयों, रेस्तरां आदि जैसे सभी प्रकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर स्टिकर चिपकाने के माध्यम से आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की पहल की है।

मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु चंडीगढ़ के होटल और बार देंगे छूट। मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वोट डालने के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आवाज़ सुनी जाए, आबकारी और कराधान विभाग ने खुदरा दुकानों, भोजनालयों, रेस्तरां आदि जैसे सभी प्रकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर स्टिकर चिपकाने के माध्यम से आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की पहल की है। इसके अलावा, चंडीगढ़ में होटल, रेस्तरां और लोकप्रिय भोजनालयों के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों और अध्यक्षों के साथ एक बैठक अतिरिक्त आबकारी और कराधान आयुक्त-सह-कलेक्टर (आबकारी), यू.टी. चंडीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनावों में अधिक से अधिक मतदाता मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए पहलों पर चर्चा करना और 30.05.2024 (शाम 06:00 बजे से) से 01.06.2024 (शाम 06:00 बजे तक) तक सभी आबकारी प्रतिष्ठानों (खुदरा विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/बॉटलिंग इकाइयों) में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) के तहत अधिसूचित शुष्क दिनों को अक्षरशः लागू करना था। होटल, रेस्तरां और लोकप्रिय भोजनालयों के प्रतिनिधियों ने 01 जून, 2024 को मतदान करने वाले नागरिकों को कम से कम 10% छूट देकर मतदान को प्रोत्साहित करने की पहल की सराहना की। यह छूट 01 जून, 2024 को भाग लेने वाले होटलों, रेस्तरां और लोकप्रिय भोजनालयों में किसी भी नागरिक को उपलब्ध होगी जो मतदान के प्रमाण के रूप में अपनी स्याही लगी उंगली दिखाएगा। विभाग का उद्देश्य चंडीगढ़ में प्रत्येक पात्र मतदाता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतदान एक मौलिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य है, और हम आशा करते हैं कि यह पहल अधिक नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करेगी।