
कल महावीर जयंती के अवसर पर मांस, मछली और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी
पटियाला, 19 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला मैडम कंचन ने 21 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएस जैन सभा, कसेरा चौक बरतन बाजार, थाना कोतवाली पटियाला, शेरां वाला हनुमान के आदेश दिए मांस, मछली और अंडे की दुकानें, मांसाहारी होटल/ढाबों और परिसरों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में, ग. साहिब कश्मीरिया, पुलिस स्टेशन त्रिपरी पटियाला और जैन धर्मशाला, दशहरा ग्राउंड समाना के पास न रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
पटियाला, 19 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला मैडम कंचन ने 21 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएस जैन सभा, कसेरा चौक बरतन बाजार, थाना कोतवाली पटियाला, शेरां वाला हनुमान के आदेश दिए मांस, मछली और अंडे की दुकानें, मांसाहारी होटल/ढाबों और परिसरों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में, ग. साहिब कश्मीरिया, पुलिस स्टेशन त्रिपरी पटियाला और जैन धर्मशाला, दशहरा ग्राउंड समाना के पास न रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, एसएस जैन सभा (रजि.) चट्टा नानू मल, राम आश्रम, दल दलिया चौक, गुड़मंडी से वापस एसएस जैन सभा तक प्रभात यात्रा आयोजित कर रही है। इस मार्ग में भी मांस, मछली और अंडे की दुकानें, मांसाहारी होटल ढाबे और परिसर भोर यात्रा के दौरान बंद रहेंगे।
