जिलाधिकारी ने 21 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती के अवसर पर जिले में मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने का आदेश जारी किया है.

और
"सफलता का कोई रहस्य नहीं है। यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का परिणाम है।"
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने 21 अप्रैल 2024 को भगवान महावीर जयंती के अवसर पर जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम -2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने 21 अप्रैल 2024 को भगवान महावीर जयंती के अवसर पर जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम -2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शहीद भगत सिंह नगर और उप निदेशक, पशुपालन विभाग, शहीद भगत सिंह नगर इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
23-06-2025 23:35:36