
चंडीगढ़ एक्साइज-टैक्सेशन विभाग डिफॉल्टर लाइसेंसधारकों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा
उत्पाद शुल्क नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पाद लाइसेंसधारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए, उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत कई उल्लंघनों के लिए क्वीन डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड - एक बॉटलिंग प्लांट - का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए।
उत्पाद शुल्क नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पाद लाइसेंसधारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए, उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत कई उल्लंघनों के लिए क्वीन डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड - एक बॉटलिंग प्लांट - का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा बॉटलिंग प्लांट को सील करने का आदेश दिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न बॉटलिंग प्लांट पर निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों के आधार पर लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी किए गए। लाइसेंसधारी की सुनवाई के बाद मामले का फैसला सुनाते हुए, उत्पाद शुल्क-कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह द्वारा क्वीन डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। चंडीगढ़ से शराब की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए; उत्पाद शुल्क-कराधान विभाग डिफॉल्टर लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा।
