
मुआवजे की सुविधा से वंचित 1984 दंगों के पीड़ित 'दस्तावेजों और सबूतों के साथ' उपायुक्त कार्यालय की आरआरए शाखा से संपर्क कर सकते हैं - उपायुक्त
नवांशहर 02 फरवरी 2024 - डिप्टी कमिश्नर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा ने कहा कि 1984 के दंगों के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में प्रभावित परिवारों के ध्यान में लाने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
नवांशहर 02 फरवरी 2024 - डिप्टी कमिश्नर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा ने कहा कि 1984 के दंगों के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में प्रभावित परिवारों के ध्यान में लाने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (भारत सरकार) के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा से पिछले महीने लुधियाना दौरे के दौरान प्रभावित परिवारों ने संपर्क किया था। पीड़ित परिवारों ने याचिका के माध्यम से उनका ध्यान इस ओर दिलाया कि केंद्र सरकार और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद पीड़ितों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है.
इसके बाद पंजाब के संपत्ति पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पत्र जारी कर पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में जानकारी देने के आदेश जारी किए गए. उन्होंने कहा कि यदि कोई 1984 दंगा पीड़ित परिवार सरकार द्वारा दी गई मुआवजा सुविधा से वंचित है, तो वे एक लिखित आवेदन 10 दिनों के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेज और सबूत कार्यालय उपायुक्त शहीद भगत सिंह नगर स्थित आरआरए शाखा कमरा नंबर 107 ग्राउंड फ्लोर पर जमा कर सकते हैं।
