जिले में बिना मंजूरी लिए स्मारक द्वार बनाने पर रोक

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974) के अधिनियम 2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत भूमि पर गेट का निर्माण नहीं करेगा। यदि ऐसे किसी स्मारक द्वार का निर्माण करना हो तो संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974) के अधिनियम 2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत भूमि पर गेट का निर्माण नहीं करेगा। यदि ऐसे किसी स्मारक द्वार का निर्माण करना हो तो संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
             जारी आदेशों में जिलाधिकारी ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि गांवों में लोग बिना किसी अनुमति के सरकारी/पंचायत स्थलों पर अपने सगे संबंधियों की याद में स्मृति द्वार बना रहे हैं। और बिना किसी सक्षम विभाग से पास कराए अपनी मनमर्जी से पास बनवा लेते हैं।
इस प्रकार जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता है, वहां इस तरह से बनाये गये गेटों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसके साथ जान-माल के नुकसान का भी डर रहता है. इसलिए जिले में ऐसे गेटों के निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है. ये आदेश 11 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे.