जिले में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सभा करने, नारे लगाने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध

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"सफलता का कोई रहस्य नहीं है। यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का परिणाम है।"
पटियाला, 10 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के प्रदर्शन/विरोध धरने, रैलियों, बैठकों पर रोक लगा दी है। जिला पटियाला की सीमा के भीतर नारे लगाने, पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।
पटियाला, 10 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के प्रदर्शन/विरोध धरने, रैलियों, बैठकों पर रोक लगा दी है। जिला पटियाला की सीमा के भीतर नारे लगाने, पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सभा करने, नारे लगाने, प्रदर्शन आदि करने से लोक शांति भंग होने, सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की संभावना है. ऐसी स्थिति में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5 फरवरी, 2024 तक लागू किया गया आदेश, सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सरकारी कार्यक्रमों, शादियों और अंतिम संस्कारों पर लागू नहीं होगा।
01-06-2025 08:01:51