चंडीगढ़ प्रशासन ने अवैध तंबाकू बिक्री पर सफल छापेमारी की।

चंडीगढ़, 26 जुलाई, 2024- "चंडीगढ़ प्रशासन (यू.टी.) के प्रशासक के सलाहकार और स्वास्थ्य सचिव एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी और कराधान विभाग, कानूनी माप-तौल विभाग, खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण शाखा के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने 26.07.2024 को चंडीगढ़ में तंबाकू नियंत्रण लागू करने के लिए संयुक्त छापेमारी की।

चंडीगढ़, 26 जुलाई, 2024- "चंडीगढ़ प्रशासन (यू.टी.) के प्रशासक के सलाहकार और स्वास्थ्य सचिव एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी और कराधान विभाग, कानूनी माप-तौल विभाग, खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण शाखा के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने 26.07.2024 को चंडीगढ़ में तंबाकू नियंत्रण लागू करने के लिए संयुक्त छापेमारी की।
श्री राहुल पुत्र श्री वीरभान, सेक्टर-15, पंचकुला (बंसल स्टोर किराना कन्फेक्शनरी, बूथ नंबर 6, एमडब्ल्यू मार्केट, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, चंडीगढ़) के पास आयातित सिगरेटों का स्टॉक बिना किसी खरीद रिकॉर्ड के पाया गया। COTPA 2003 के तहत उपयुक्त धारा 6a संकेत नहीं थे।
श्री राम खेलेवान पुत्र श्री भोला प्रसाद, ग्राम-कोमाम, पोस्ट साठी, थाना-बबेरू, बांदा, यूपी (वाईन शॉप के बाहर, एमडब्ल्यू मार्केट, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, चंडीगढ़) के पास आयातित सिगरेटों का स्टॉक बिना किसी खरीद रिकॉर्ड के पाया गया। COTPA 2003 के तहत उपयुक्त धारा 6a संकेत नहीं थे।
श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विद्या प्रकाश, 263, सेक्टर-4, पंचकुला (9888322077) के पास आयातित सिगरेटों का स्टॉक और ढीली सिगरेटें बिना किसी खरीद रिकॉर्ड के बेचते हुए पाया गया। COTPA 2003 के तहत उपयुक्त धारा 6a संकेत नहीं थे।
बंसल स्टोर किराना कन्फेक्शनरी के संचालक श्री राहुल पर कानूनी माप-तौल विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। 8 पैकेट आयातित सिगरेटें, जिनकी कीमत 3,200/- रुपये थी, को जब्त किया गया और 40 पैकेट ढीली सिगरेटें, जिनकी कीमत 12,800/- रुपये थी, को नष्ट किया गया।
श्री राम खेलेवान पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। 20 पैकेट ढीली सिगरेटें, जिनकी कीमत 8,000/- रुपये थी, को नष्ट किया गया।
श्री मनोज कुमार पर कानूनी माप-तौल विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। 35 पैकेट आयातित सिगरेटें, जिनकी कीमत 14,000/- रुपये थी, को जब्त किया गया और 30 पैकेट ढीली सिगरेटें, जिनकी कीमत 9,000/- रुपये थी, को नष्ट किया गया। 13 ई-सिगरेट (वेपिंग डिवाइस) और 36 रिफिल भी जब्त किए गए।
इस सफल छापेमारी के परिणामस्वरूप कुल 21,000/- रुपये का जुर्माना स्वास्थ्य विभाग, आबकारी और कराधान विभाग और कानूनी माप-तौल विभाग द्वारा लगाया गया। आबकारी और कराधान विभाग ने 17,200/- रुपये की कीमत वाली अवैध आयातित सिगरेटें जब्त कीं। पुलिस विभाग ने चौरसिया ब्रदर्स, सेक्टर 22, चंडीगढ़ से 13 ई-सिगरेट और 36 रिफिल बरामद कीं।
चंडीगढ़ यू.टी. के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने आश्वासन दिया कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्थापित स्थायी टास्क फोर्स द्वारा भविष्य में भी ऐसी छापेमारियां की जाएंगी, ताकि लोगों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), COTPA अधिनियम, 2003 और तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके और अवैध आयातित सिगरेटों की बिक्री को रोका जा सके।