दशहरा के दिन दशहरा मैदान के आसपास ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा ग्राउंड होशियारपुर के आसपास ड्रोन कैमरे के संचालन/उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा ग्राउंड होशियारपुर के आसपास ड्रोन कैमरे के संचालन/उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि एसएसपी होशियारपुर ने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि 24 अक्टूबर को जिला होशियारपुर में दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री पंजाब विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। इस बीच शहर में मनाए जाने वाले दशहरे के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है. इस दशहरा को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश और आसपास के जिलों से कई लोग आते हैं। इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला होशियारपुर में निजी संस्थाओं द्वारा बिना अनुमति के ड्रोन कैमरों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए जाएं।