
'आप दी सरकार आप दे दुआर' मुहिम के तहत 17 सितंबर को डेराबस्सी सब डिवीजन के गांव पंडवाला में कैंप लगाया जाएगा।
डेराबसी, 13 सितंबर 2024:- आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में रोजमर्रा के कामकाज में आने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने 'आप दी सरकार आप दे दुआर' के तहत एक अभियान शुरू किया है। आयोजित किए जा रहे शिविरों की श्रृंखला में उपमंडल डेराबसी के 7 गांवों का एक विशेष शिविर 17 सितंबर को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक गांव पंडवाला में आयोजित किया जा रहा है।
डेराबसी, 13 सितंबर 2024:- आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में रोजमर्रा के कामकाज में आने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने 'आप दी सरकार आप दे दुआर' के तहत एक अभियान शुरू किया है। आयोजित किए जा रहे शिविरों की श्रृंखला में उपमंडल डेराबसी के 7 गांवों का एक विशेष शिविर 17 सितंबर को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक गांव पंडवाला में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में हैबतपुर, सुन्दरन, मुबारिकपुर, खीरी, निम्मान, डफरपुर तथा ककराली गांवों के निवासी अपनी कठिनाइयों/समस्याओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम डेराबसी श्री हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी पहुंचेंगे और लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और अधिकांश लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने शिविर में काम कराने आने वाले आम लोगों से भी अपील की कि वे जो भी काम शिविर में करने जा रहे हैं, उससे संबंधित पूरे दस्तावेज साथ लेकर आएं ताकि उनका काम सही ढंग से, आसानी से और बिना किसी परेशानी के हो सके। उन्होंने कहा कि आम जनता को पंजाब सरकार द्वारा आयोजित इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इन शिविरों में मुख्य रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, एससी, बीसी, ओबीसी और सामान्य जाति प्रमाण पत्र और निवासी (व्यक्तिगत) प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा विभाग से मासिक सहायता योजनाएं (वृद्धावस्था पेंशन आदि), विवाह पंजीकरण, शपथ पत्र सत्यापन, राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन, पंजीकृत और अपंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां (दोहराव सेवा), भार रहित प्रमाण पत्र, बंधक की इक्विटी प्रविष्टि, व्यक्तिगत पीढ़ी, दस्तावेजों पर प्रतिहस्ताक्षर, क्षतिपूर्ति बांड, सीमा प्रमाण पत्र, भूमि अंकन, एनआरआई दस्तावेजों पर प्रति हस्ताक्षर, पुलिस निकासी प्रमाण पत्र और तटीय क्षेत्र प्रमाण पत्र (माल), निर्माण श्रमिकों/लाभार्थियों के बच्चों को वजीफा, निर्माण श्रमिक पंजीकरण और निर्माण श्रमिक (श्रम) पंजीकरण का नवीनीकरण, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस), शगन योजना (मामले अनुमोदन के लिए), विकलांगता प्रमाण पत्र /यूडीआईडी कार्ड, बिजली बिल भुगतान (पावर) और ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र (ग्रामीण) आदि।
