पतंग एवं डोर विक्रेताओं को चाइना डोर न बेचने के प्रति जागरूक किया गया

होशियारपुर - अतिरिक्त पर्यावरण अभियंता शिव कुमार ने चाइना डोर की खुदरा, थोक और वितरण पर रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का सख्ती से पालन करने के लिए जिले में पतंग विक्रेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में 20 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

होशियारपुर - अतिरिक्त पर्यावरण अभियंता शिव कुमार ने चाइना डोर की खुदरा, थोक और वितरण पर रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का सख्ती से पालन करने के लिए जिले में पतंग विक्रेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में 20 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान अतिरिक्त पर्यावरण अभियंता ने सभी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग पंजाब द्वारा चाइना डोर पर लगाए गए प्रतिबंधों से अवगत कराया और बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि वे चाइना डोर नहीं बेचेंगे और केवल सूती धागे की डोर ही बेचेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे चाइना डोर नहीं बेचेंगे और यदि कोई बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर सहायक पर्यावरण इंजीनियर जितिंदर कुमार, वरेश ओहरी, जूनियर इंजीनियर सुखप्रीत भी मौजूद थे। इस दौरान सभी को कपड़े और जूट के थैले भी वितरित किये गये।