
चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में तीसरे दिन कोई नामांकन नहीं हुआ।
चंडीगढ़, 9 मई, 2024 - चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया, जो 7 मई, 2024 को शुरू हुई थी, तीसरे दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। नामांकन की अनुपस्थिति के बावजूद, निर्वाचन अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा 7 मई, 2024 को आधिकारिक रूप से जारी चुनाव की सूचना प्रभावी है। इच्छुक दलों और नागरिकों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ की वेबसाइट ceochandigarh.gov.in पर सूचना तक पहुंचकर अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
चंडीगढ़, 9 मई, 2024 - चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया, जो 7 मई, 2024 को शुरू हुई थी, तीसरे दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। नामांकन की अनुपस्थिति के बावजूद, निर्वाचन अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा 7 मई, 2024 को आधिकारिक रूप से जारी चुनाव की सूचना प्रभावी है। इच्छुक दलों और नागरिकों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ की वेबसाइट ceochandigarh.gov.in पर सूचना तक पहुंचकर अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों की याद दिलाई जाती है, जिसमें आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के अनुसार चुनाव सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक की जानकारी का अनिवार्य प्रदर्शन शामिल है। उम्मीदवारों को आर.पी. अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव से संबंधित व्यय का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी याद दिलाया जाता है, जिसे परिणामों की घोषणा से तीस दिनों के भीतर जिला चुनाव अधिकारी, यू.टी., चंडीगढ़ को प्रस्तुत करना होता है। पारदर्शिता और जन जागरूकता के लिए, सभी उम्मीदवारों के हलफनामे ईसीआई पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और इन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप (केवाईसी) और affirm.eci.gov.in सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
