
चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई, 2024 को शुरू हुई|
चंडीगढ़, 8 मई, 2024: चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई, 2024 को शुरू हुई। निर्वाचन अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा उसी दिन आधिकारिक रूप से चुनाव की सूचना जारी की गई। यह सूचना यू.टी. चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceochandigarh.gov.in पर उपलब्ध है।
चंडीगढ़, 8 मई, 2024: चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई, 2024 को शुरू हुई। निर्वाचन अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा उसी दिन आधिकारिक रूप से चुनाव की सूचना जारी की गई। यह सूचना यू.टी. चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceochandigarh.gov.in पर उपलब्ध है। नामांकन के दूसरे दिन दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पहले से ही भागीदारी का संकेत मिलता है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय रूप से, उम्मीदवारों को पैम्फलेट या पोस्टर जैसी प्रचार सामग्री के मुद्रण के संबंध में प्रतिबंधों के बारे में सूचित किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के अनुसार सभी चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुद्रण के पश्चात उचित समय-सीमा के भीतर, प्रकाशक की पहचान की पुष्टि करने वाला घोषणा-पत्र, दस्तावेज की एक प्रति के साथ, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। इस प्रावधान का पालन न करने पर छह महीने तक कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सहित दंड का प्रावधान है। इन निर्देशों की प्रतियां प्रत्येक उम्मीदवार को उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के समय वितरित की गईं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं - या तो लंबित मामले या ऐसे मामले जिनमें उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया है, उन्हें ऐसे मामलों के बारे में व्यापक प्रचार के लिए निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले टीवी चैनल और समाचार पत्रों में एक घोषणा प्रकाशित करनी होगी। यह घोषणा-पत्र अभियान अवधि के दौरान तीन अवसरों पर एक विशेष प्रारूप में प्रकाशित किया जाना है। किसी उम्मीदवार द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में खुलासा करने पर, रिटर्निंग अधिकारी ने समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा-पत्र प्रकाशित करने के लिए विशिष्ट निर्देशों को रेखांकित करते हुए एक लिखित अनुस्मारक जारी किया। यह प्रचार-प्रसार नाम वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होकर मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक जारी रहना है। अनुस्मारक निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित किए जाने हैं: (i) नामांकन वापसी के पहले 4 दिनों के भीतर। (ii) नाम वापसी के बाद 5वें और 8वें दिन के बीच। (iii) 9वें दिन से लेकर प्रचार के अंतिम दिन तक, जो मतदान की तिथि से दूसरा दिन है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को चुनाव-संबंधी व्यय का सटीक रिकॉर्ड रखने के लिए खातों की तैयारी के लिए एक रजिस्टर प्रदान किया गया। आरपी अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार, उम्मीदवारों को परिणामों की घोषणा से तीस दिनों के भीतर इन खातों की दो प्रतियां जिला चुनाव अधिकारी, यू.टी., चंडीगढ़ को जमा करनी होंगी। जन जागरूकता के लिए, सभी उम्मीदवारों के हलफनामे ईसीआई पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और इन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप (केवाईसी) और affidavit.eci.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
