
किसानों के लिए पंजाब सरकार से सब्सिडी पर कृषि मशीनरी प्राप्त करने का एक और मौका 19 सितंबर तक-उपायुक्त
एसएएस नगर, 13 सितंबर, 2024:- पंजाब सरकार द्वारा राज्य में धान की पराली और अन्य फसल अवशेषों के इन-सीटू (खेत के अंदर) और एक्स-सीटू (खेत के बाहर) निपटान के लिए सब्सिडी पर कृषि मशीनरी प्राप्त करना और समूहों को 19 सितंबर तक एक और मौका दिया गया है।
एसएएस नगर, 13 सितंबर, 2024:- पंजाब सरकार द्वारा राज्य में धान की पराली और अन्य फसल अवशेषों के इन-सीटू (खेत के अंदर) और एक्स-सीटू (खेत के बाहर) निपटान के लिए सब्सिडी पर कृषि मशीनरी प्राप्त करना और समूहों को 19 सितंबर तक एक और मौका दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए डिप्टी जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर आशिका जैन ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा दिए गए पहले अवसर में जिले में ऑनलाइन आवेदन देने वाले 161 किसानों/समूहों ने धान की पराली में आग लगने की घटनाओं को शून्य स्तर पर लाने के लिए पराली के इन-फील्ड और आउट-फील्ड प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर कृषि मशीनरी की खरीद के लिए दिया गया है।
इससे पहले उपायुक्त श्रीमती आशिका जैन ने जिले में मशीनरी की उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष तक जिले में 1178 सब्सिडी आधारित मशीनरी उपलब्ध करायी गयी है. उन्होंने कहा कि इस सीजन में धान की पराली में आग लगने की घटनाओं को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए सभी पक्षों के सहयोग की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सीआरएम (फसल अवशेष प्रबंधन) योजना के तहत दिए गए एक अन्य अवसर के तहत, पराली के उचित प्रबंधन के लिए कृषि उपकरण खरीदने के इच्छुक किसान/समूह अपना आवेदन ऑनलाइन https://agrimachinerypb.com पर जमा कर सकते हैं।
उपरोक्त पोर्टल 19 सितम्बर 2024 सायं 5 बजे तक दे सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत निजी किसान (50% सब्सिडी) और कस्टम हायरिंग सेंटर (80% सब्सिडी) जैसे पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन, पंजीकृत किसान समूह और सहकारी समितियां आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक किसान के पास अपना या पारिवारिक ट्रैक्टर होना चाहिए और उसे टोकन मनी के रूप में 5000/- रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे जो वापसी योग्य है।
उन्होंने कहा कि जो किसान व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास पिछले सीजन के धान का जे-फॉर्म होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 60 हॉर्स पावर या उससे अधिक के ट्रैक्टर (केवल समूहों के लिए), सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल प्लो, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, बेलर, रेक और क्रॉप रीपर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए वे जिले के मुख्य कृषि अधिकारी या अपने निर्वाचन क्षेत्र के कृषि विकास/विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
