एसजीपीसी वोट बनाने के लिए महिला सिख आवेदकों के लिए पंजीकरण फॉर्म पर फोटो अनिवार्य नहीं: जिला चुनाव अधिकारी

एसएएस नगर, 19 अगस्त:- जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि महिला सिख आवेदकों के लिए एसजीपीसी वोट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण फॉर्म पर फोटो लगाना अब अनिवार्य नहीं है।

एसएएस नगर, 19 अगस्त:- जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि महिला सिख आवेदकों के लिए एसजीपीसी वोट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण फॉर्म पर फोटो लगाना अब अनिवार्य नहीं है।
ये वोट बनाने के लिए पंजीकरण फॉर्म 15 सितंबर 2024 तक नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम कार्यालय, संबंधित पटवारियों और एसडीएम कार्यालयों में जमा करवाए जा सकते हैं।
मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कुछ महिला सिख मतदाता पंजीकरण फॉर्म पर अपनी तस्वीरें लगाने में अनिच्छुक हैं।
इसलिए महिलाओं के लिए इन फॉर्म पर फोटो लगाना वैकल्पिक कर दिया गया है. अगर कोई महिला फॉर्म पर फोटो लगाना चाहती है तो लगा सकती है और अगर वह फोटो नहीं लगाना चाहती है तो वह फॉर्म भी अप्रूव हो जाएगा.
उपायुक्त ने लोगों से इन चुनावों में आगे बढ़कर वोट बनाने  की अपील की.