
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू
पटियाला, 4 जुलाई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुलाई 2024 (ओपन स्कूल सहित) सुबह के सत्र का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक 4 जुलाई से 20 जुलाई तक बोर्ड ने स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं.
पटियाला, 4 जुलाई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुलाई 2024 (ओपन स्कूल सहित) सुबह के सत्र का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक 4 जुलाई से 20 जुलाई तक बोर्ड ने स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं.
आदेश में कहा गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षाएं जुलाई 2024 (ओपन स्कूल सहित) 4 जुलाई से 20 जुलाई तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित तहसील स्तर पर केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 4 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
